दो साल बाद न्याय मिला, हर्ष फायरिंग मामले में सैयद दानिश दोषमुक्त !

संत कबीर नगर- बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम कुसुरू कला निवासी सैयद मोहम्मद दानिश को हर्ष फायरिंग के मामले में दो साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार न्याय मिल गया। स्थानीय न्यायालय ने बुधवार को उन्हें दोषमुक्त करार दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के मामले में सैयद दानिश का नाम सामने आया था। पुलिस ने घटना के बाद उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें आरोपी बनाया था। इसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर सैयद दानिश को दोषमुक्त कर दिया।
फैसले के बाद सैयद मोहम्मद दानिश और उनके परिजनों ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे "सच की जीत" बताया और कहा कि उन्हें न्याय मिलने में भले देर लगी, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आ ही गई।

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