संत कबीर नगर - अक्सर सुर्खियों में रहने वाले खंड विकास अधिकारी सेमरियावां विजय कुमार सिंह पर बिना काम कराए ही शासकीय धन के गबन का मामला प्रकाश में आया है । जिसके जांच हेतु महामहिम राज्यपाल ने संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित कर दिया है । बता दे कि राज्यपाल कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि वर्ष 2020-21 में मऊ जनपद के विकास खण्ड दोहरीघाट के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह द्वारा ग्राम पंचायत पनइल बिहटा मे संतोष राय के खेत से शेषनाथ राय के घर होते हुए नरसिंह राय के खेत तक खड़ंजा कार्य एवं ग्राम पंचायत मोठा में सीसी रोड से लालाजीपुरा तक खड़ंजा मरम्मत कार्य 2020-21 में बिना कार्य कराए ही शासकीय धन का गबन/दुरुपयोग किया गया है । उक्त कृत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम- 3 का उल्लंघन है, जिसके लिए विजय कुमार सिंह को प्रथम दृष्टिया दोषी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील ) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित किए जाने की महामहिम राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करती हैं ।
संत कबीर नगर - अक्सर सुर्खियों में रहने वाले खंड विकास अधिकारी सेमरियावां विजय कुमार सिंह पर बिना काम कराए ही शासकीय धन के गबन का मामला प्रकाश में आया है । जिसके जांच हेतु महामहिम राज्यपाल ने संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित कर दिया है । बता दे कि राज्यपाल कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि वर्ष 2020-21 में मऊ जनपद के विकास खण्ड दोहरीघाट के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह द्वारा ग्राम पंचायत पनइल बिहटा मे संतोष राय के खेत से शेषनाथ राय के घर होते हुए नरसिंह राय के खेत तक खड़ंजा कार्य एवं ग्राम पंचायत मोठा में सीसी रोड से लालाजीपुरा तक खड़ंजा मरम्मत कार्य 2020-21 में बिना कार्य कराए ही शासकीय धन का गबन/दुरुपयोग किया गया है । उक्त कृत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम- 3 का उल्लंघन है, जिसके लिए विजय कुमार सिंह को प्रथम दृष्टिया दोषी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील ) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित किए जाने की महामहिम राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करती हैं ।